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रांची/डेस्क: रिश्वतकांड मामले में तत्कालीन पंचायत सचिव किरण कुसुम खलखो को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. विजिलेंस की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. आरोपी की दूसरी बार जमानत याचिका खारिज हुई है. किरण कुसुम खलखो गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के चट्टी सेरका के पंचायत सचिव थी. परमेश्वर सिंह को ग्रामसभा की ओर से एक कुआं का मरम्मत कार्य का काम मिला था.
कुआं मरम्मत का काम पूरा होने के बाद बकाया पैसे की भुगतान के लिए परमेश्वर सिंह ने आवेदन किया था. लेकिन पंचायत सचिव ने बिल पास करने के एवज में 8000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत ACB से की गई थी. एसीबी ने 12 मार्च को जाल बिछाकर पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में बंद है. वहीं, मामले में आरोपी पर आरोप गठित हो चुका है. 19 सितंबर से मामले में गवाही होगी. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है.
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