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रांची/डेस्क: उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में दो आरोपियों मोनू कुमार और सोनू शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई में केस के दोनों आरोपियों को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. इसके साथ दोनों के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. अब याचिका पर अगली सुनवाई 20 जून को होगी.
बता दें कि दोनों आरोपी अंतरराज्यीय पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह के एजेंट है. मामले में 160 से अधिक आरोपी अभ्यर्थियों को जमानत मिल चुकी है. वही कोर्ट गिरोह के 6 आरोपियों को जमानत की सुविधा देने से इनकार कर चुका है. बता दें कि 11 अप्रैल को पेपर लीक मामले में पुलिस ने 166 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. तमाड़ के रड़गांव से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था.
अंतराज्यीय पेपर लीक और पेपर सॉल्वर गिरोह सरगना के 5 आरोपी भी केस में शामिल हैं. गिरोह के अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह,आशीष कुमार, और योगेश प्रसाद केस में शामिल थे. गैंग के एजेंटों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रश्न और उसके उत्तर रटाये जा रहे थे. तमाड़ के रड़गांव में अभ्यर्थियों को जमा किया गया था. 11 अप्रैल की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि रड़गांव में एक अर्ध निर्मित स्थान पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा है. सूचना मिलने के बाद विशेष छापेमारी दल ने 11अप्रैल की देर रात वहां धावा बोल दिया. अर्धनिर्मित भवन के बाहर गाड़ियों का जमावड़ा लगा था. भवन के पास जैसे ही छापेमारी दल पहुंची लोग इधर-उधर भागने लगे. लेकिन कार्रवाई करते हुए. पुलिस ने 166 को धर दबोचा था. बाद में भी कई और को भी गिरफ्तार किया गया था. मामले में तमाड़ थाने में कांड संख्या 21/2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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