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रांची/डेस्क: मादक पदार्थ गांजा के साथ गिरफ्तार हुए आरोपी कुन्दन कुमार को 5 साल की सजा सुनाई गयी है. इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने आरोपी को यह सजा सुनाई है.
जिस मामले में यह सजा सुनाई गयी है, वह 30 जुलाई, 2022 का है. हटिया डीएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्करों द्वारा मादक पदार्थ तस्करी की जा रही है. डीएसपी के निर्देश पर जगरनाथपुर थाना की पुलिस ने लाटमा रोड पर चेकिंग अभियान चलाया था. उसी दौरान खूंटी की ओर से आ रही एक बाइक पर सवार होकर आ रहे दो लोग पुलिस को देखकर भागने लगे. पुलिस ने खदेड़कर एक नाबालिग समेत दोनों को गिरफ्तार किया था. जब उनकी की तलाशी ली गई तो दोनों के पास से 5.3 किलो गांजा बरामद किया गया था. पुलिस ने दोनों से पूछताछ की जिसमें जानकारी मिली कि गांजा ओडिशा से लाया जा रहा था. आरोपी नामकुम तुम्बागुटू स्थित एक दुकान में उसे बेचने जा रहे थे. दोनों आरोपी बिहार के वैशाली निवासी हैं.
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