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पाकुड़/डेस्क: पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और विद्यालय आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं और आम लोगों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा नो-एंट्री व्यवस्था के समय में संशोधन किया गया है.
अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के अनुसार भारी वाहन/ट्रैक्टर/ट्रॉली के लिए सुबह 6:00 बजे से रात 10:30 बजे तक नो-एंट्री लागू रहेगी. इस दौरान भारी वाहनों को पाकुड़ नगर क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. यह निर्णय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही, आम नागरिकों की सुविधा और आगामी विभिन्न पर्व- त्योहारों के दौरान संभावित बढ़ते यातायात को देखते हुए लिया गया है.
इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी ने नगर थाना प्रभारी और मुख्यालय डीएसपी को निर्देशित किया है कि नो एंट्री के दौरान किसी भी भारी वाहन को नगर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाए. उन्होंने मालपहाड़ी रोड से पुराने डीसी ऑफिस तक स्थित यातायात पोस्ट पर प्रतिनियुक्ति पुलिस कर्मियों को भी नो एंट्री व्यवस्था का शक्ति से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
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