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रांची/डेस्क: PLFI उग्रवादी सुबोध बड़ाईक को बड़ी राहत देते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. कंपनी के कैम्प में खड़ी गाड़ी में आगजनी करने का उस पर आरोप है. मामला सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र का है. लेवी वसूली और उग्रवादी गतिविधियों का भी उस पर आरोप है. पुलिस ने मार्च 2026 में उसे गिरफ्तार किया था. वह दो अन्य सहयोगियों के साथ पकड़ा गया था. रांची निवासी सुनील उरांव और शिवा सिंह साथ में गिरफ्तार किए गए थे. उस पर संगठन के कमांडरों के निर्देश पर काम करने का आरोप है.
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