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रांची/डेस्क: झारखंड में 734 करोड़ के GST घोटाले के मास्टरमाइंड अमित गुप्ता को हाई कोर्ट से झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने अमित गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने यह फैसला सुनाया. 135 फर्जी कंपनियां बनाकर 734 करोड़ का घोटाला रचा गया था. फर्जी बिलिंग का नेटवर्क झारखंड, बंगाल और दिल्ली में फैला था. बिना माल सप्लाई के फर्जी GST चालान जारी किए गए थे. फर्जी ITC के जरिए सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया था. इस घोटाले से सिंडिकेट को 67 करोड़ रुपये का कमीशन मिला. अमित गुप्ता को इस गिरोह का सरगना बताया गया है. उसके द्वारा अवैध कमाई से कई अचल संपत्तियां खरीदी गई. जांच शुरू होते ही रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर कर छिपाने की कोशिश की गयी. डीजीजीआई और ED की जांच में पूरा मामला सामने आया.
झारखंड में 734 करोड़ के GST घोटाले के मास्टरमाइंड अमित गुप्ता को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज
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