न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के पीठासीन पदाधिकारी मनोज कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने 2018 के सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दो छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने वाहन मालिक धीरेंद्र प्रसाद सिंह को दोनों मामलों में अलग-अलग 7.73 लाख रुपये मुआवजा और 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया है. मामला 18 जून 2018 का है. कांके थाना क्षेत्र में टाटा नैनो कार संख्या JH-01BB-0182 की टक्कर से अंकित भगत और राज टोप्पो की मौत हो गई थी. दोनों शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. कोर्ट ने माना कि हादसा वाहन चालक की लापरवाही से हुआ. सुनवाई में यह भी सामने आया कि दुर्घटना के समय वाहन का बीमा नहीं था. ऐसे में कोर्ट ने वाहन के पंजीकृत मालिक धीरेंद्र प्रसाद सिंह को मुआवजा भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया और तीन माह के भीतर राशि भुगतान का आदेश दिया है.
यह भी पढ़ें- रांची में बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट, निकाला गया फ्लैग मार्च... संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी
MACT कोर्ट ने 2018 के सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दो छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने का दिया आदेश
संबंधित सामग्री
कांवरियों से भरी कार की टक्कर से टोटो के उड़े परखच्चे, चालक गंभीर घायल
ग्रामीणों के अनुसार दोनों वाहन बेंगाबाद की ओर से गिरिडीह की दिशा में जा रहे थे
उद्घाटन से पहले भारतमाला सड़क में दरार, चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया निरीक्षण
मैंने पहले ही अधिकारियों को किया था आगाह - चंद्रप्रकाश चौधरी
NHA के CEO डॉ. सुनील कुमार बर्णवाल ने किया सदर अस्पताल रामगढ़ का निरीक्षण
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन का लिया जायजा
दलाही हटिया से फिर से बाइक चोरी, पीड़ित ने खोजबीन की लगाई गुहार
सब्जी खरीदने गया था पीड़ित, वापस आने पर मोटरसाइकिल वहां से गायब थी
अहिल्यापुर में छात्रों का सड़क जाम, निर्माण में अनियमितता के आरोप में थाना प्रभारी व एसआई को हटाने की मांग
ग्रामीणों ने रोका था निर्माण, अहिल्यापुर पुलिस की मौजूदगी में रविवार को ढलाई का कार्य करा दिया गया पूरा