उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। योगी सरकार ने श्रमिकों के महंगाई भत्ते (VDA) की नई दरें तय कर दी हैं. नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। इसके बाद अलग-अलग श्रेणियों और क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी बढ़ जाएगी।अब श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में ₹174.25 से ₹238.39 तक की बढ़ोतरी बताई गई है. हालांकि, वास्तविक वेतन इस बात पर निर्भर करेगा कि श्रमिक किस श्रेणी में आता है और उसका कार्यस्थल किस जिले में है।
तीन श्रेणियों के श्रमिकों को मिलेगा लाभ
नई दरों का लाभ प्रदेश में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आने वाले श्रमिकों को मिलेगा। मजदूरी की दरें तीन श्रेणियों,अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल के आधार पर तय की गई हैं.
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श्रमिक की श्रेणी |
नई मासिक मजदूरी |
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अकुशल |
₹13,883.59 |
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अर्द्धकुशल |
₹15,271.41 |
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कुशल |
₹17,106.39 |
इन दरों के अनुसार, कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी ₹17,000 से अधिक हो जाएगी। वहीं, अकुशल श्रमिकों के लिए यह राशि ₹13,883.59 निर्धारित की गई है।
महंगाई सूचकांक के आधार पर तय हुआ VDA
संशोधित दरें जनवरी से जून 2026 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों के आधार पर निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई है। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता यानी VDA का उद्देश्य महंगाई में बदलाव के अनुरूप श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करना है.