नई दिल्लीः दिवाली पर दिल्ली-NCR के लोगों को पटाखे जलाने की सीमित छूट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर 2026 को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है, हालांकि इसके लिए समय तय किया गया है। लोग सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे। 9 नवंबर से पटाखों पर फिर पूरी तरह रोक लागू हो जाएगी।
अस्पताल और स्कूलों के पास नहीं जला सकेंगे पटाखे
सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और तय साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक लगाई है । शैक्षणिक संस्थानों को भी नो-क्रैकर जोन घोषित करने का निर्देश दिया गया है।
इन इलाकों की पहचान के लिए उचित निशान लगाने और लोगों को इसकी जानकारी देने को कहा गया है । इसका मकसद मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को पटाखों के धुएं और शोर से बचाना है।
सामान्य पटाखों और ऑनलाइन बिक्री पर भी सख्ती
कोर्ट ने कहा कि केवल CSIR-NEERI से प्रमाणित ग्रीन पटाखे ही मान्य होंगे। बेरियम वाले पटाखों और लंबी लड़ियों की अनुमति नहीं होगी । सामान्य पटाखों पर भी रोक रहेगी।
प्रशासन को अवैध और सामान्य पटाखों की बिक्री रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा गया है, यानी दिल्ली-NCR में इस बार दिवाली पर पटाखे जलाने की छूट तो है, लेकिन नियमों का पालन करना जरूरी होगा।