MP Nikay Election New Rule: मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनावों से पहले राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में बदलाव किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों के लिए जमानत राशि, नामांकन की समय-सीमा, बैंक खाता खोलने की बाध्यता और चुनावी व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है।
जमानत राशि में बढ़ोतरी
महापौर का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब 32,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। वही नपा अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 24,000 रुपये निर्धारित की गई है। एक पद पर एक से अधिक फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। चुनाव अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद प्रत्याशियों को पर्चा भरने के लिए कम से कम 7 दिन का समय मिलेगा। यदि सातवां दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो अगले कार्यदिवस को अंतिम तिथि माना जाएगा। नए नियमों के तहत किसी एक पद के लिए एक ही प्रत्याशी द्वारा दो या उससे अधिक नामांकन-पत्र दाखिल किए जाने पर अतिरिक्त फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
अलग बैंक खाता अनिवार्य
महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के प्रत्येक उम्मीदवार को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग व स्वतंत्र खाता खोलना अनिवार्य होगा। नामांकन भरते समय रिटर्निंग ऑफिसर को इस खाते का ब्योरा देना होगा। चुनावी आय और व्यय का पूरा रिकॉर्ड इसी खाते से संचालित होगा। नामांकन दाखिल करने की तारीख से लेकर मतगणना तक के सभी खर्चों का ब्योरा राज्य निर्वाचन आयोग को देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में चुनावी खर्च का ब्योरा प्रस्तुत न करने या इसमें असत्य जानकारी देने पर राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित उम्मीदवार को आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है।
महापौर और अध्यक्षों को 'राइट टू रिकॉल'
संशोधित नियमों में महापौर और अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के दौरान पद से वापस बुलाने तथा पद रिक्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल सूचित करने की प्रक्रिया भी शामिल की गई है।