MP Nikay Election New Rule

MP Nikay Election New Rule: मध्यप्रदेश में बदले नगरीय निकाय चुनाव के नियम, जानिए 

मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनावों से पहले राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में बदलाव किया है।

By : विकास जैन
MP Nikay Election New Rule: मध्यप्रदेश में बदले नगरीय निकाय चुनाव के नियम, जानिए 

MP Nikay Election New Rule: मध्यप्रदेश में बदले नगरीय निकाय चुनाव के नियम, जानिए 

MP Nikay Election New Rule: मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनावों से पहले राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में बदलाव किया है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षदों के लिए जमानत राशि, नामांकन की समय-सीमा, बैंक खाता खोलने की बाध्यता और चुनावी व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने से जुड़े नियमों को सख्त कर दिया है। 

जमानत राशि में बढ़ोतरी

महापौर का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब 32,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। वही नपा अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि 24,000 रुपये निर्धारित की गई है। एक पद पर एक से अधिक फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। चुनाव अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद प्रत्याशियों को पर्चा भरने के लिए कम से कम 7 दिन का समय मिलेगा। यदि सातवां दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो अगले कार्यदिवस को अंतिम तिथि माना जाएगा। नए नियमों के तहत किसी एक पद के लिए एक ही प्रत्याशी द्वारा दो या उससे अधिक नामांकन-पत्र दाखिल किए जाने पर अतिरिक्त फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अलग बैंक खाता अनिवार्य

महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के प्रत्येक उम्मीदवार को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग व स्वतंत्र खाता खोलना अनिवार्य होगा। नामांकन भरते समय रिटर्निंग ऑफिसर को इस खाते का ब्योरा देना होगा। चुनावी आय और व्यय का पूरा रिकॉर्ड इसी खाते से संचालित होगा। नामांकन दाखिल करने की तारीख से लेकर मतगणना तक के सभी खर्चों का ब्योरा राज्य निर्वाचन आयोग को देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय-सीमा में चुनावी खर्च का ब्योरा प्रस्तुत न करने या इसमें असत्य जानकारी देने पर राज्य निर्वाचन आयोग संबंधित उम्मीदवार को आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगा सकता है। 

महापौर और अध्यक्षों को 'राइट टू रिकॉल' 

संशोधित नियमों में महापौर और अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के दौरान पद से वापस बुलाने तथा पद रिक्त होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल सूचित करने की प्रक्रिया भी शामिल की गई है।

संबंधित सामग्री

TET Exam Update: TET की आखिरी तारीख खत्म! 76% शिक्षकों ने नहीं भरा फॉर्म, अब आगे क्या?

TET Exam Update: TET की आखिरी तारीख खत्म! 76% शिक्षकों ने नहीं भरा फॉर्म, अब आगे क्या?

मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षकों की नाराजगी अब धरातल पर नजर आने लगा है। आवेदन की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद सामने आए आंकड़े शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ाने वाले हैं।

Oct 12, 2026
MP OBC Reservation : एमपी OBC आरक्षण पर HC का बड़ा फैसला, इतना रहेगा OBC आरक्षण

MP OBC Reservation : एमपी OBC आरक्षण पर HC का बड़ा फैसला, इतना रहेगा OBC आरक्षण

मध्य प्रदेश में OBC के आरक्षण को लेकर लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई में जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

Oct 09, 2026
MP TET Protest: टीईटी के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल, सबसे बड़ा आंदोलन आज

MP TET Protest: टीईटी के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल, सबसे बड़ा आंदोलन आज

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदेशभर के हज़ारों शिक्षक TET की...

Sep 27, 2026
MP Govt Employee: हाईकोर्ट का फैसला, कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में मिलेगा 100% वेतन!

MP Govt Employee: हाईकोर्ट का फैसला, कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड में मिलेगा 100% वेतन!

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए सरकारी कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान 70%, 80% और 90% वेतन देने की व्यवस्था पर राज्य सरकार को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है।

Sep 26, 2026
MP E-Attendance: मध्यप्रदेश में ई-अटेंडेंस खत्म, इन कर्मचारियों को मिली छूट

MP E-Attendance: मध्यप्रदेश में ई-अटेंडेंस खत्म, इन कर्मचारियों को मिली छूट

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के वन विभाग में काम करने वाले मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है।

Sep 23, 2026