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रांची/डेस्क: बहुचर्चित रिम्स जमीन घोटाला मामले में आरोपी सोनू कुमार शरण को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की. मामला मोरहाबादी स्थित रिम्स की सरकारी जमीन से जुड़ा है. फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी जमीन निजी लोगों के नाम कराने का आरोप है. पूरा मामला करीब 60 डिसमिल जमीन से जुड़ा है. उनपर 18 डिसमिल जमीन पत्नी के नाम ट्रांसफर करने का आरोप है. 24 जुलाई 2019 को 47.52 लाख मूल्य दिखाकर जमीन ट्रांसफर करने का आरोप है. 2016 में फर्जी वंशावली के आधार पर GPA होल्डर बनने का आरोप है. ACB कोर्ट ने सोनू कुमार शरण की अग्रिम जमानत खारिज की थी.
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