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रांची/डेस्क: SBI गबन मामले में आरोपी सुनील कुमार साह को हाईकोर्ट से झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार किया. मामला दुमका के शिकारीपारा SBI शाखा में वित्तीय गबन से जुड़ा है. CBI ने 21 नवंबर 2022 को केस टेकओवर कर प्राथमिकी दर्ज की थी. तत्कालीन ब्रांच मैनेजर मनोज कुमार समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज है. सुनील कुमार साह पर आपराधिक साजिश और गबन समेत गंभीर धाराओं में आरोप लगाया गया है. उन्हें धनबाद की विशेष CBI अदालत में भी राहत नहीं मिली थी.
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