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रांची/डेस्क: करोड़ों की बेनामी संपत्ति के आरोपी रिटायर्ड अमीन साधु शरण पाठक को हाईकोर्ट से राहत मिली है. आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है. मामला ACB द्वारा दर्ज कांड संख्या 02/2022 से जुड़ा है. आरोपी रिटायर्ड अमीन साधु शरण पाठक का नाम धनबाद के रिंग रोड भूमि अधिग्रहण मामले से भी जुड़ा है. रिंग रोड मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है.
ACB का आरोप है कि वैध आय से करीब ढाई सौ गुना अधिक संपत्ति अर्जित की. फरवरी 2023 में साधु शरण पाठक के आवास पर ACB ने छापेमारी की थी. छापेमारी में 100 से अधिक जमीनों के दस्तावेज मिलने का दावा किया गया था. धनबाद के अलावा पटना और आरा में संपत्ति होने की बात सामने आई थी. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह धनबाद कोर्ट के बाद हाईकोर्ट पहुंचे थे. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साधु शरण पाठक को सशर्त अग्रिम जमानत दी.
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