Sweets Expiry Date Rule: त्योहारों के सीजन में मिठाई खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश में अब मिठाइयों की ताजगी और गुणवक्ता की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए नया नियम लागू कर दिया गया है.15 अक्टूबर 2026 से मिठाइयों पर यूज बाय डेट यानी इस्तेमाल की आखिरी तारीख लिखना जरुरी होगा. खास बात ये है कि यह नियम सिर्फ पैक्ड मिठाइयों तक सामित नहीं रहेगा, बल्कि दुकानों में बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों पर भी लागू होगा.
खुली मिठाई पर भी लिखनी होगी आखिरी तारीख
अब तक मिठाई खरीदते समय ग्राहकों के लिए यह जानना मुश्किल होता था कि दुकान में रखी मिठाई कितनी ताजा है.नए नियम के तहत मिठाई विक्रेताओं को ग्राहकों के लिए यह जानकारी उपलब्ध करानी होगी.उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की ओर से लागू की जा रही इस व्यवस्था का उद्देश्य मिठाइयों की गुणवत्ता और ताजगी को लेकर उपभोक्ताओं को अधिक जागरूक बनाना है।
15 अक्टूबर से नियम लागू
रिपोर्ट के मुताबिक, 15 अक्टूबर 2026 से उत्तर प्रदेश में मिठाइयों पर ‘यूज बाय डेट’ लिखना अनिवार्य होगा. इस नियम के दायरे में पैक्ड मिठाइयों के साथ वे खुली मिठाइयां भी आएंगी, जिन्हें दुकानों में बिक्री के लिए प्रदर्शित किया जाता है या स्टोर करके रखा जाता है.
नियम नहीं माना तो होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देशों के मुताबिक, नियमों का पालन नहीं करने वाले मिठाई विक्रेताओं के खिलाफ जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में दुकानदारों को मिठाइयों पर निर्धारित जानकारी प्रदर्शित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
मिठाई खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
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मिठाई खरीदने से पहले उसकी ‘यूज बाय डेट’ जरूर देखें।
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मिठाई का रंग, गंध और ताजगी जांचें।
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साफ-सफाई का ध्यान रखने वाली दुकान से ही मिठाई खरीदें।
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मिठाई को उचित तापमान पर रखें और बताई गई समय-सीमा के भीतर इस्तेमाल करें।