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रांची/डेस्क: बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया है. PMLA की विशेष अदालत से डिस्चार्ज पेटिशन खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की है. हेमंत सोरेन ने PMLA कोर्ट के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी डिस्चार्ज पेटिशन खारिज कर दी गई थी. मामला ECIR/06/2023 से जुड़ा है.
विवादित जमीन पर मालिकाना हक नहीं होने की दलील
हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में हेमंत सोरेन की ओर से दलील दी गई है कि विवादित 8.86 एकड़ जमीन पर उनका कोई सीधा मालिकाना हक नहीं है. साथ ही यह दावा किया गया है कि ED के पास उनके खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त प्राथमिक साक्ष्य मौजूद नहीं हैं. याचिका के जरिए PMLA विशेष अदालत के आदेश की समीक्षा कर उसे निरस्त करने की मांग की गई है. मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की एकलपीठ में होगी.