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रांची/डेस्क: पतरातू ईस्ट सेंट्रल रेलवे से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलें में कोर्ट का फैसला आ गया है. असिस्टेंट AMM केके झा और सीनियर DMO राजेश्वरी सिंह को 3-3 साल की सजा सुनाई गयी है. साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर 3-3 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने यह सजा सुनाई. बता दें कि दोनों आरोपी 62 हजार रुपए कैश के साथ गिरफ्तार हुए थे. पेंडिंग बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग करने का आरोपियों पर आरोप था. कांट्रेक्टर नरेश सिंह की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई की थी. सीबीआई की लोक अभियोजक खुशबू जायसवाल ने 18 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी. जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
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