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रांची/डेस्क: ओरमांझी के गुंजा देवन जारा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में कोर्ट का फैसला आया है. मामले में एक महिला समेत 11 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं. इस मामले में 17 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी. अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. मामले के आरोपी सहजनाथ बेदिया, राजो देवी, संजीत बेदिया, रंजीत बेदिया, हेमंत बेदिया, महेंद्र बेदिया, पंचिंत बेदिया, कामेश्वर बेदिया, बेदिया बेदिया, अनुज बेदिया कर, सूकरा मुंडा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
ट्रिपल मर्डर की घटना 31 अगस्त 2023 की है, जो एक मामूली विवाद में हुआ था. एक सुअर द्वारा खेत में लगे मकई को चरने और नुकसान पहुंचाने को लेकर मामूली विवाद उपजा था. आरोपियों ने कुदाल, चापड़ और दबली से वार कर मृतक झामेश्वर बेदिया और उसकी दोनों पत्नी सरिता और संजू की हत्या कर दी थी, जिसमें एक पत्नी गर्भवती थी. आरोपी हत्यारे मृतक के गोतिया हैं, जिन्होंने मामूली विवाद में तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था.
सूअर के द्वारा फसल बर्बाद करने को लेकर झानेश्वर के साथ सहजनाथ के परिवार के सदस्य से झगड़ा हुआ था. इस दौरान झामेश्वर ने उसे पीट दिया था. इसी बात को लेकर 31 अगस्त 2023 को करीब ग्यारह बजे सहजनाथ ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ झामेश्वर के घर पर हमला कर दिया. उस वक्त झानेश्वर, उसकी दो पत्नी सरिता और संजू देवी के अलावा उनका भतीजा घर पर मौजूद थे. घर में घुसते के साथ मारपीट शुरू हो गयी. जिसके बाद आरोपियों ने कुदाल, दवली और चपड से मारकर झानेश्वर, सरिता और संजू की हत्या कर दी.
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