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रांची/डेस्क: झारखंड के विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति मामले में दाखिल जनहित याचिका पर आज गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामला JET परीक्षा से जुड़ा है. सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से बताया गया कि जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद परीक्षा रद्द हो गयी है. मामले में हाई कोर्ट ने 6 माह में वापस परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश दिया.
मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एम एस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में हुई. बताते चलें विश्वविद्यालयों में लंबे समय से कई पद खाली है, जिससे एसोसिएट प्रोफेसर और नॉन-टीचिंग स्टाफ की कमी है.
नियमित भर्ती की मांग को लेकर अनिकेत ओहदार की ओर से याचिका दाखिल की गयी है.
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