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रांची/डेस्क: पलामू टाइगर रिजर्व में अफसरों की नियुक्ति से जुड़े मामले में आज गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में बड़ा आदेश देते हुए कोर्ट ने JPSC चैयरमेन और मेंबर्स की नियुक्ति दो महीने में करने का सख्त निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था बिना चैयरमैन के नहीं चल सकती.
कोर्ट ने आदेश का अनुपालन रिपोर्ट भी पेश करने का निर्देश दिया है. मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय और अधिवक्ता विभोर मयंक ने पक्ष रखा. वहीं JPSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा. मामले में आज मुख्य न्यायाधीश एम एस सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई.
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