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रांची/डेस्क: झारखंड में हुए नियुक्ति घोटाले को लेकर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार सहित अन्य के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहनन की पीठ ने हरिशरण देवगन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा कि क्या निचली न्यायपालिका की परीक्षा भी JPSC लेती है. उन्होंने कहा "मैं खुद चिंतित हूं कि कैसे अधिकारी चयनित किये गए होंगे'.
बताते चलें हरिशरण देवगन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में हुए नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि JPSC और JSSC के माध्यम से हुई नियुक्तियों के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है. छात्र मामले में सीबीआई जांच के लिए आंदोलन कर रहे हैं. जबकि राज्य सरकार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है.
बताते चलें मामले में चल रही CID जांच के आधार पर सरकार ने 22 नियुक्तियों को रद्द कर दिया है. 6 की नियुक्ति प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है. साथ ही पहले हो चुकी 17 नियुक्तियों को गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर जांच के दायरे में शामिल किया गया है. देवगन की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सीबीआई, सीआईडी, JPSC और JSSC को प्रतिवादी बनाया गया है.