न्यूज़11 भारत
लोहरदगा/डेस्क: 10 वर्षों से सदर अस्पताल लोहरदगा में सेवा दे रहे कर्मचारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एम्बुलेंस चालक और नाइट वॉचमैन के नियमितीकरण से जुड़े मामले पर आज गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. यह मामला लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के अधीन करने का था. कोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए मामले में 12 सप्ताह के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.
बताते चलें याचिकाकर्ताओं ने आउटसोर्सिंग के जरिए सेवा लेने का विरोध किया था. मामले में रफीक अंसारी समेत अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी.
इस पूरे मामले में अधिवक्ता चंचल जैन, अभिजीत इंद्र गुरु और अभिषेक कुमार ने पक्ष रखा. वहीं न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत ने रिट याचिका स्वीकार की.
इसे भी पढ़ें: JET परीक्षा में गड़बड़ी के बाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 6 महीने के भीतर होगी परीक्षा