ईवीएम वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण

उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया ईवीएम वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर की बैठक

By : Ark Sahuliyar
उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया ईवीएम वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण

न्यूज़11 भारत 
लोहरदगा/डेस्क:
उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीना द्वारा आज ईवीएम वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक बिंदुओं का अवलोकन किया गया. इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

निरीक्षण के उपरांत उपायुक्त की अध्यक्षता में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बैठक आयोजित की गई. बैठक में उपायुक्त ने विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी.

उपायुक्त ने बताया कि जिन नागरिकों की आयु 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, उनका नाम वर्तमान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है. जो पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर अपने संबंधित बीएलओ को उपलब्ध कराएं.

उन्होंने बताया कि वैसे मतदाता जो अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र पर रखना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं. वहीं, जिन मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है अथवा जिनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाना आवश्यक है, उनके संबंध में भी निर्धारित प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा/आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है.

उपायुक्त ने कहा कि कोई भी योग्य भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो, यह सुनिश्चित करना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं हितधारकों की जिम्मेदारी है.

नोटिस प्राप्त मतदाता निर्धारित तिथि पर सुनवाई में हों उपस्थित
उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में ERO-सह-अनुमंडल पदाधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एईआरओ (AERO)-सह प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा दावा-आपत्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई की जा रही है. जिन मतदाताओं को सुनवाई से संबंधित नोटिस प्राप्त हो चुका है, वे नोटिस में अंकित निर्धारित तिथि एवं स्थान पर अपने सक्षम पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सुनवाई में भाग लें.

उपायुक्त ने नये पात्र नागरिकों को form-6 भरवाने के लिए मोबाइलाइज करने और दावा सुनवाई में नोटिस प्राप्त मतदाताओं को समय सक्षम पदाधिकारी के पास उपस्थित होने में आवश्यक सहयोग की अपील की.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बीएलए-2 की जिम्मेदारियों एवं दायित्वों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में चल रहे एसआईआर कार्यक्रम में सभी राजनीतिक दलों और आम नागरिकों का सकारात्मक सहयोग अपेक्षित है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम छूटे नहीं तथा अपात्र व्यक्तियों का नाम जुड़े नहीं. इस अवसर पर आईटीडीए परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, कोषागार पदाधिकारी सुचित कुमार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

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