मारपीट-धमकी

घर में घुसकर मारपीट, धमकी और गलत तरीके से रोकने के मामले में तीन आरोपी दोषी करार, चेतावनी देकर किया गया रिहा

घर में घुसकर मारपीट करने, धमकी देने और गलत तरीके से रोकने के मामले में तीन आरोपी दोषी करार दिए गए हैं.

By : Ark Sahuliyar
घर में घुसकर मारपीट, धमकी और गलत तरीके से रोकने के मामले में तीन आरोपी दोषी करार, चेतावनी देकर किया गया रिहा

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
घर में घुसकर मारपीट करने, धमकी देने और गलत तरीके से रोकने के मामले में तीन आरोपी दोषी करार दिए गए हैं. एसडीजेएम रूपम स्मृति टोपनो की कोर्ट ने आरोपी बिस्वजीत गोस्वामी, अखिलेश कुमार उर्फ बिट्टू और राजकिशोर कुमार सिंह को धारा 341/34, 448/34 और 506/34 आईपीसी के तहत दोषी पाया. हालांकि, पहली बार अपराध और घटना की प्रकृति गंभीर नहीं होने के कारण तीनों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा तीन का लाभ देते हुए सजा के बजाय चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया. मामला 5 मई 2019 का है. आरोप था कि तीनों आरोपी लाठी-डंडे लेकर जगन्नाथपुर स्थित सूखदेव शर्मा के घर पहुंचे और गेट फांदकर अंदर घुस गए. आरोपियों ने परिवार के सदस्यों को धमकाया और पुलिस के पास जाने पर मारने की धमकी दी. मामले में अभियोजन पक्ष ने 5 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी.

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