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रांची/डेस्क: 3.19 किलो अफीम तस्करी मामले में आरोपियों को 15 साल कारावास की सजा सुनाई गयी. साथ ही सभी आरोपियों पर 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि नहीं भरने पर सभी को 6 माह अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी.
मामले की सुनवाई एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा ने की. NCB के विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष 7 गवाह प्रस्तुत किए थे. गवाहों के बयान और एनसीबी की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था.
बताते चलें एनसीबी रांची सब-जोन ने 9 जुलाई 2021 को ओरमांझी टोल प्लाजा के पास गुप्त सूचना के आधार पर रांची से हजारीबाग जा रही एसी बस से 3.190 किलो अफीम बरामद किया था. चतरा निवासी छोटू डांगी उर्फ ललन कुमार डांगी और नरेश कुमार के पास से बैग में रखी प्लास्टिक की पुड़िया से अफीम बरामद की गई थी. वहीं मामले की जांच के दौरान खूंटी निवासी महेंद्र मुंडा को कथित आपूर्तिकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया गया था.
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