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रांची/डेस्क: 14वीं जेपीएससी फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी और उमेश कुमार को कोर्ट का झटका मिला है. अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज की. सीआईडी ने 22 जुलाई को अभय कुमार तिवारी को गोड्डा से गिरफ्तार किया था. अभय तिवारी गोड्डा जिला में खाद्य आपूर्ति विभाग में एमओ के पद पर पदस्थापित था. वह ब्लैक लिस्टेड कंपनी TDPL के मार्केटिंग मैनेजर था. TDPL में रहते कई बार जेपीएससी और जेएसएससी की परिक्षा पास कर चुका था. अभय तिवारी ने अपनी पत्नी और भाई समेत परिजनों की नियुक्ति कराई थी. मामले की जांच जारी है. वहीं, 4 अगस्त को उमेश कुमार को सीआईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था. मामले में 21 जुलाई को सीआईडी ने कार्रवाई शुरू की थी. जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी कर दस्तावेज खंगाले थे. इस दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किया था. रिमांड पर लेकर कई आरोपियों से सीआईडी पूछताछ कर चुकी है.
14वीं JPSC फर्जीवाड़ा के आरोपी अभय कुमार तिवारी और उमेश कुमार को कोर्ट का झटका, जमानत याचिका खारिज
14वीं जेपीएससी फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी और उमेश कुमार को कोर्ट का झटका मिला है.
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